मिर्जापुर, मार्च 26 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने मड़िहान थाने में दर्ज अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए बुधवार पांच दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मारपीट के मामले में दोषी मड़िहान के खुटारी गांव निवासी दशरथ को 1000 रुपये और दूसरे मामले में दोषी धौरहा गांव निवासी रामपति, बहादुर, गुड्डू, स्वतंत्र को 1500-1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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