हापुड़, जून 12 -- हापुड़। न्यायालय ने चोरी और चोरी का सामान और बाइक चोरी के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2018 में चोरी की एक बाइक बरामद होने के मामले में जिला मेरठ के थाना सरूरपुर के रामपुर मोती के मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर न्यायालय ने उसे दो वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।वहीं एक अन्य मामले में गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस वर्ष 2025 में जनपद बरेली के थाना सुभाषनगर कांत...