हापुड़, सितम्बर 24 -- हापुड़ संवाददाता। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को चार वर्ष और सात माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता आशीष कश्यप ने बताया कि वर्ष 2010 में ग्राम शाब्दीपुर थाना हापुड़ देहात निवासी रोबिन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय एजीडे एफसीटी द्वितीय ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए अभियुक्त रोबिन को चार साल सात माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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