संतकबीरनगर, मार्च 27 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर कोतवाली खलीलाबाद के मलोरना में मारपीट व साइकिल तोड़ने के मामले में सीजेएम न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 4500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।थाना कोतवाली खलीलाबाद के मलोरना निवासी लक्ष्मीशंकर पुत्र रामलगन ने कोतवाली में रामसागर पुत्र रामप्रताप निवासी जोखा थाना कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विपक्षी पर मारपीट करने व साइकिल तोड़ देने का आरोप था। अभियोग पंजीकृत कर उप निरीक्षक जगदीश मौर्य ने साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।सीजेएम न्यायालय ने सुनवाई के बाद न्यायालय उठने तक का सजा सुनाई। साथ ही 4500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 25 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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