शामली, अप्रैल 9 -- कैराना। जानलेवा हमला, गोवध अधिनियम व चोरी समेत आठ अलग-अलग मामलों में 12 दोषियों को न्यायालयों द्वारा सजा सुनाई गई। वर्ष 2015 में झिंझाना थाने पर साजिद उर्फ पाव निवासी नौकुआं के विरुद्ध जानलेवा हमला करने के मामले में का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। गुरुवार को न्यायालय ने दोषी को सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दूसरे मामले में 2015 में थाना झिंझाना पर रासा, शौकीन, मुकीम व लस्कर निवासीगण साईं नगला नवीन के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चारों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और 1500-1500 रुपये अर्थदंड से दंड...
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