हापुड़, मई 26 -- न्यायालय ने चोरी के वाहन बरामदगी के दो अलग-अलग मामलों में दो अारोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष व चार-चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। हापुड़ कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2024 में चोरी की बाइक बरामद होने के मामले में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर के समशपुर शास्त्री मोहल्ला निवासी साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एक वर्ष चार माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।वहीं एक अन्य मामले में थाना धौलाना क्षेत्र के गांव पिललैड़ा के शावेज खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर वाहन बरामद किया और साक्ष्य संकलन क...