हापुड़, दिसम्बर 25 -- हापुड़ । अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी को जबरन ईख के खेत में ले जाने के आरोप में अभियुक्त की तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह परिवार के साथ एक क्रेशर पर काम करता है। क्रेशर पर एक युवक हसमत भी काम करता है। 19 सितंबर 2016 की सुबह को उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए गई थी तो हसमत ने वहां जाकर उसकी लड़की को पकड़कर ईख के खेत में ले गया । पुत्री ने शोर मचाया तो उसकी मां और बहन मौके पर पहुंची। हसमत ने उसके मुंह पर थप्पड मारकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। विशेष लोक अभियोजक ह...