रांची, मई 28 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने नौ साल पुराने मारपीट व हत्या के प्रयास केस में 8 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इनमें बिनोद मुंडा, सुखनाथ मुंडा, नंद किशोर मुंडा, जादु मुंडा, देवी किरण सिंह, रमेश मुंडा, अर्जुन मुंडा व राधे मुंडा शामिल हैं। पवन मुंडा का आरोप था कि आरोपियों ने सुकरा व महेश पर जानलेवा हमला किया था। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने नोट किया कि मुख्य पीड़ित कोर्ट के समक्ष गवाही देने नहीं आए। न ही इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज कराया गया और न ही चोट की रिपोर्ट पेश की गई। अनुसंधान अधिकारी का भी परीक्षण नहीं कराया गया।

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