रांची, अगस्त 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला में नौ साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे लालू राम को राहत दी। कोर्ट ने निचली अदालत के अप्रैल 2017 के दोषसिद्धि व सजा के फैसले को रद्द करते हुए संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या के आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि लालू राम किसी अन्य आपराधिक मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल जेल से रिहा किया जाए। हाईकोर्ट ने यह फैसला लालू द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील पर सुनाया। मामला गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के पीरहा चट्टान गांव का है। जमीन विवाद में हत्या का था आरोप

एफआईआर में देरी पर कोर्ट ने उठाए सवाल अभियोजन के अनुसार, 23 अगस्त 2014 को रामप्रीत राम की गर्दन ...