पीलीभीत, अगस्त 25 -- पीलीभीत। पुरानी रंजिश में गांव के एक व्यक्ति को फंसाने के लिए अपनी ही बेटी की दुस्साहसिक हत्या करने के आरोपी पिता समेत पांच को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने उम्रकैद की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- विवेचना में खुली अपनों की साजिश, बेटी की हत्या के राज तक पहुंची पुलिसमामले की जानकारी अभियोजन के मुताबिक थाना अमरिया में तीन दिसंबर 2022 को गांव माधोपुर निवासी अनीस की नौ वर्षीय पुत्री अनम का शव खेत में मिला था। थाने में सूचना दर्ज कराते हुए गांव के ही शकील नामक व्यक्ति को नामजद किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।दोषी का खुलासा शकील से बेटी अनम के पिता अनीस की पुरानी रंजिश चल रही है। शकील को फंसाने के लिए अनीस ने अपने परिजन शहजाद (मृतक...