नई दिल्ली, जुलाई 23 -- अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है और आपके पुराने ऑफिस का EPF (Employees' Provident Fund) अकाउंट अभी भी अलग है, तो उसे नए अकाउंट में ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है। कई कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद नया पीएफ अकाउंट तो बनवा लेते हैं, लेकिन पुराने खाते का पैसा वहीं छोड़ देते हैं या निकाल लेते हैं। इससे भविष्य में पेंशन, टैक्स छूट और लगातार सेवा (Continuous Service) जैसे कई फायदे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में EPFO अपने सदस्यों को सलाह देता है कि पुराने पीएफ का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर करें, ताकि आपका पूरा रिटायरमेंट फंड एक ही जगह सुरक्षित रहे। दरअसल, 2014 से पहले नौकरी बदलने वाले कई कर्मचारियों के पास एक से ज्यादा EPF अकाउंट या UAN (Universal Account Number) हो सकते हैं। ऐसे मामलों में अलग-अलग खातों को मर्ज करना सबसे बेहतर...