नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- करियर ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं है कि आपका EPF खाता बंद हो गया या उसमें ब्याज मिलना रुक गया। अगर पैसा EPF में जमा है, तो वह ब्याज कमाता रहेगा, लेकिन नौकरी छोड़कर ब्रेक लेने वाले लोगों को एक बात समझनी जरूरी है। पांच साल की नौकरी पूरी कर लेने का मतलब यह नहीं कि आगे का हर ब्याज अपने आप टैक्स फ्री हो गया। ClearTax की टैक्स एक्सपर्ट सीएस चांदनी आनंदन के मुताबिक, ITAT के कुछ फैसलों में कहा गया है कि नौकरी खत्म होने के बाद ईपीएफ बैलेंस पर जो ब्याज बनता है, वह टैक्सेबल हो सकता है। यह तब भी हो सकता है, जब कर्मचारी पांच साल की सर्विस पूरी कर चुका हो। यहां असली बात यह है कि पांच साल की सर्विस का नियम और नौकरी छूटने के बाद मिलने वाले ब्याज का टैक्स, दोनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं।सेक्शन 10(12) के तहत क्या छूट मिलती है इन...