नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- Pension Scheme: केंद्र सरकार के यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए अहम खबर है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 27 अक्टूबर 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) के जरिए UPS में योगदान से जुड़े कुछ नियमों को क्लियर किया है। ये नियम प्रोबेशन, सस्पेंशन, ड्यूटी से अनुपस्थिति और डेपुटेशन जैसी स्थितियों में लागू होंगे। सरकार की इस जानकारी से कर्मचारियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अलग-अलग परिस्थितियों में उन्हें और सरकार को पेंशन खाते में कब योगदान करना होगा। आइए जानते हैं डिटेल में.प्रोबेशन के दौरान भी UPS में योगदान जरूरी सरकार ने साफ किया है कि UPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को प्रोबेशन यानी नौकरी की शुरुआती प्रोबेशन पीरियड में भी पेंशन योजना में योगदान देना होगा। केंद्रीय सिविल सेवा (UPS ...