औरैया, दिसम्बर 19 -- औरैया, संवाददाता। नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के तीन वर्ष पुराने मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) अतीक उद्दीन ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश किए गए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला थाना अछल्दा क्षेत्र का है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने 2022 में थाना अछल्दा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में महिला ने बताया था कि वह 26 वर्ष की है और उसके दो बच्चे हैं। 20 जुलाई 2022 की रात करीब आठ बजे ग्राम रूपपुर निवासी पवन कुमार उर्फ सीपू उसे बहला-फुसलाकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर नोएडा ले गया। ...
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