कानपुर, सितम्बर 15 -- EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की नई व्यवस्था में आंशिक पीएफ निकासी को आसान बना दिया गया है। नए ढांचे में सदस्य को आवेदन के दौरान ही अपनी जरूरत और पात्रता के आधार पर यह जानकारी मिल सकेगी कि वह पीएफ खाते से कितनी राशि निकाल सकता है। इससे कर्मचारियों को अलग-अलग नियम और प्रावधान तलाशने की जरूरत कम होगी। निकासी की सीमा और राशि जानकर अपनी जरूरत के मुताबिक कर्मचारी निकासी के लिए श्रेणी भी बदल सकेगा। नई व्यवस्था में आंशिक निकासी से जुड़े पुराने कई प्रावधानों को तीन प्रमुख श्रेणियों में समेटा गया है। आवेदन करते ही पात्र सदस्य के बैलेंस (एलिजबल मेंबर बैलेंस) के प्रतिशत के हिसाब से राशि प्रदर्शित होने लगेगी। बीमारी, पढ़ाई और शादी के लिए निकासी को पहली श्रेणी यानी एसेंशियल सोशल सिक्योरिटी नीड्स में रखा गया है। इ...