नई दिल्ली, मई 28 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने नो-एंट्री परमिट के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आनलाइन आवेदन की कड़ी जांच और दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस कदम का मकसद परमिट के दुरुपयोग को रोकना है। इस परमिट का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टर प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए करते हैं। इससे ट्रैफिक लोड बढ़ जाता है। यह परमिट जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले परिवहन वाहनों को राजधानी में प्रतिबंधित घंटों के दौरान दाखिल होने में सक्षम बनाते हैं। यह याचिका न‍िशांत गुलाटी की ओर से दायर की गई थी। उनकी ओर से अधिवक्ता आदित्य कादियान ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट माफिया सक्रिय है। जो नि...