प्रयागराज, जून 22 -- प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने सिविल लाइंस क्षेत्र में बिना अनुमति कराए गए निर्माण के ध्वस्तीकरण की चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने भूखंड संख्या 57 1/2, सिविल स्टेशन, भवन संख्या 20/4एस/1 (न्यू एमजी मार्ग) के निर्माणकर्ता को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) और 28(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद पिछले साल 14 जुलाई को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए थे। प्राधिकरण प्रशासन के अनुसार, नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण जस का तस है। अधिकारियों का कहना है कि परिसर में संचालित बियर शॉप/शराब की दुकान को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए आबकारी विभाग को कई बार पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक दुकान हटाई नहीं गई है। यह भी पढ़ें- प...