पीटीआई, मार्च 14 -- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा करने से इनकार करने के मामले में एक्सिस बैंक को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बैंक को दिल्ली की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी को 3.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने माना कि बैंक ने सेवा में कमी की है।इस पीठ ने दिया आदेश, यह आदेश आयोग के पीठासीन सदस्य एवीएम जे. राजेंद्र और न्यायिक सदस्य अनूप कुमार मेंदिरत्ता की पीठ ने 10 मार्च को दिया। आयोग प्रोक्योर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कंपनी ने एक्सिस बैंक पर नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा करने से इनकार करने का आरोप लगाया था। यह भी पढ़ें- जाति के आधार पर इंटरव्यू में फेल करते, राहुल गांधी के आरोप पर DU ने दिया जवाबकंपनी को नोट जमा करने से ...
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