नई दिल्ली, मई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 13 अप्रैल को नोएडा में हुए श्रमिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को पेश करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों की ओर से गिरफ्तारी के बाद से प्रताड़ित किए जाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए यह निर्देश दिया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता को निर्देश दिया कि मामले में गिरफ्तार किए गए आदित्य आनंद और रूपेश रॉय को 18 मई को भोजनावकाश के बाद अदातल में पेश किया जाए। यह भी पढ़ें- नोएडा श्रमिक प्रदर्शन के दो आरोपियों को पेश करने का निर्देश पीठ ने गिरफ्तार आरोपी आदित्य आनंद के भाई केशव आनंद की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया ग...