नई दिल्ली, दिसम्बर 10 -- नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में कथित अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को दो महीने में छानबीन पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश से ज्यादा मुआवजा देने के मामले में SIT को बीते 10 से 15 वर्षों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और अन्य लोगों की जांच करनी चाहिए। चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की छानबीन कर रही एसआईटी की भूमिका को लेकर साफ कर दिया कि इस डेड लाइन के भीतर हर हाल में जांच पूरी करनी होगी। इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने एसआई से प्राधिकरण के 10 से 15 साल पहले प्राधि...
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