नोएडा, मई 27 -- Section 163 imposed in Noida-Greater Noida: गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने दिल्ली एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन दिन के लिए धारा 163 लागू की है। प्रशासन ने ये फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देशों के तहत लिया है। जानकारी के मुताबिक, बकरीद के त्योहार के समय इलाके में आपसी भाईचारा और शांति बनी रहे, इसलिए 28, 29 और 30 तारीख के लिए कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं।बकरीद पर जारी हुआ आदेश पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दौरान कुर्बानी, नमाज और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन या किसी तरह के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इलाके की शांति और सौहार्द बिगाड़ न सके। यह भी पढ़ें- गुजरात म...