लखनऊ, मार्च 6 -- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने समय से फ्लैट की रजिस्ट्री न करने पर बिल्डर के खिलाफ हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव और सदस्य सुधा उपाध्याय की पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बिल्डर को 50 हजार रुपये मानसिक कष्ट, 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च तथा स्टांप शुल्क के रूप में जमा धनराशि पर आठ प्रतिशत ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। मुकदमे के अनुसार गोलागंज जगत नरायन रोड निवासी अधिवक्ता मो. आरिफ खान की पत्नी सुरैया बेगम ने नोएडा के पैरामाउंट फ्लोरा विले के सेल्सिया नामक टावर में जनवरी 2016 में थ्री बीएचके का फ्लैट बुक कराया था। इसके बदले 70 लाख रुपये जमा कर दिए थे। बिल्डर ने कब्जा दे दिया तो रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी के 4,55,500 रुपये भी जमा कर दिए। इस बीच 2019 में आवंटी सुरैया बेगम क...