नैनीताल, मार्च 13 -- नैनीताल। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने युवती की हत्या के मामले में आरोपी गुलजार को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 18 मार्च को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका की छोटी बहन ने 2 अगस्त 2023 को तल्लीताल थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रहमत नगर कुरौला, मुरादाबाद निवासी गुलजार ने नेहा (रहमत नगर मुरादाबाद), सिमरन और सिमरन की मां आसमा (निवासी शहीद पक्का बाग, मुरादाबाद) की मदद से युवती का अपहरण किया था। आरोप है कि 31 जुलाई को उसे नैनीताल लाया गया, जहां 1 अगस्त की रात करीब 12 बजे तल्लीताल थाना पुलिस ने एक निजी होटल में युवती के मृत पाए जाने की सूचना दी। परिजनों के अनुसार आरोपी गुलजार पहले से विवाहित है और तीन बच्चों का पि...
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