नई दिल्ली, दिसम्बर 16 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इस केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल संज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ED का मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर पर आधारित है, न कि किसी FIR पर। हालांकि, कोर्ट ने ED को आगे की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी है।
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