रांची, जून 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड की चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहे रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल उसे जमानत नहीं दी जा सकती। रकीबुल की ओर से अधिवक्ता मुख्तार अंसारी ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि उनका मुवक्किल करीब आठ वर्ष से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि, खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। तारा शाहदेव मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले में दो अन्...