भदोही, जुलाई 4 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। मृतक की पत्नी को दो लाख एवं वाद व्यय पांच हजार रुपये देने का निर्देश दिया। दो माह के अंदर पैसा ना देने पर समस्त धनराशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत धनराशि देना पड़ेगा। यह भी पढ़ें- छह महीने बाद रद्द कर दी थी पॉलिसी, बीमा कंपनी को देने होंगे 9.94 लाखमामले की जानकारी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि परमिता पत्नी स्वर्गीय विजय कुमार निवासी औरंगाबाद, औराई ने इसी साल 16 जनवरी को आयोग में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बदौड़ा, खमरिया और प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा भदोही को विपक्षी बनाया था। उनके पति विजय कुमार का बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बचत ...