मोतिहारी, मई 16 -- रक्सौल (पू.चं.)। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रुपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर रोक लगा दी है। यह रोक इस संबंध में दायर रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी। शुक्रवार को नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल और टेकप्रसाद की अदालत ने इस आशय का फैसला दिया। अभी 100 रुपये से अधिक की दैनिक उपयोग की चीजें भारत से नेपाल ले जाने पर कस्टम शुल्क वसूला जा रहा है। अदालत के इस आदेश से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। अब अंतिम फैसला आने तक रोजमर्रा की वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा。 यह भी पढ़ें- नेपाल में सौ रुपए से अधिक के सामान पर भंसार वसूली पर रोकसरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती शुक्रवार को न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल और ट...