रांची, अप्रैल 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने नेतरहाट स्कूल की व्यवस्था को पूर्ववत बहाल करने और प्रबंधन प्रणाली दुरुस्त करने से जुड़ी जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार और स्कूल प्रबंधन समिति को 11 दिसंबर 2025 के आदेश के आलोक में कार्रवाई कर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया। प्रार्थी केदारनाथ लाल दास की ओर से दायर जनहित याचिका में स्कूल की प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि प्रबंधन समिति के सभापति की अस्वस्थता के कारण बैठक नहीं हो सकी थी। यह भी पढ़ें- निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक महासंघ का धरना इस बीच सभापति अशोक सिन्हा का इस्तीफा स्वीकार कर राजकुमार को नया सभापति बनाया ग...
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