रांची, सितम्बर 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नेतरहाट विद्यालय समिति से जुड़े एक मामले में संतोष कुमार के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संतोष कुमार के अधिवक्ता दिवाकर झा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने नेतरहाट विद्यालय समिति भर्ती, सेवा शर्तें एवं अनुशासन नियमावली 2011 का हवाला देते हुए दलील दी कि नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार केवल कार्यकारिणी के पास है। अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि पांच अगस्त 2026 को जारी निलंबन आदेश से स्पष्ट होता है कि यह कार्रवाई सभापति द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इस कार्रवाई को जारी रखना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।सुनवाई के बाद अदालत ने नियमावली क...