फरीदाबाद, सितम्बर 21 -- नूंह,सरसमल। नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने एनडीपीएस मामले में तिरवाड़ा निवासी इरफान को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे 12 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद होगी। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक मामला 21 अगस्त 2024 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इरफान अपनी गाड़ी में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर बिछौर थाना पुलिस ने नूंह-अलवर रोड पर तिरवाड़ा के पास नाकाबंदी की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली गई।

तलाशी कार्रवाई तलाशी के दौरान गाड़ी से विंग्स कंपनी की 240 बोतल कोडीन फॉस्फेट युक्त प्रतिबंधित सिरप बरामद हुई। पुलिस ने बरामद सिरप को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज...