नुकसान की भरपाई को 72 घंटे में किसान रक्षक हेल्पलाईन नम्बर पर दें सूचना
बिजनौर, अप्रैल 9 -- उप कृषि निदेशक डॉ० घनश्याम वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद के किसानों द्वारा रबी की संसूचित फसल गेहूँ, की फसलों का बीमा कराया गया है। बीमा से आच्छादित जोखिम ग्राम पंचायत स्तर पर फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा से नुकसान की फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड श्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की जाती है। साथ ही व्यक्तिगत आधार पर स्थानीय आपदा वर्तमान में गेहूं की फसल में ओलावृष्टि, बेमौसम बारिस एवं आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति एवं फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई के लिए रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात चक्रवर्तीयवर्षा बेमौसम बारिस से क्षति होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ...
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