मेरठ, अक्टूबर 1 -- मेरठ। चर्चित 'नीला ड्रम कांड' में बुधवार को मेरठ के जिला जज अरविन्द कुमार मिश्रा-द्वितीय की अदालत ने फैसला सुना दिया। उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पत्रावलियों के आधार पर जिला जज ने मुख्य आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी करार दिया है। जज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पत्रावलियों पर मौजूद तमाम साक्ष्य पूरी तरह से इस बात को साबित करते हैं कि इन दोनों ने मिलकर ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। कोर्ट ने दोनों को 15 दिन बाद सजा सुनाएगी, अगली सुनवाईकी तारीख 14 अक्तूबर तय की गई है। इस सनसनीखेज मामले में फैसले को लेकर सुबह से सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई थीं। यह भी पढ़ें- अंधविश्वास-स्नैपचैट-ड्रग, मुस्कान-साहिल ने क्यों किया सौरभ का कत्ल; नीले ड्रम कांड का क्या है ...