बदायूं, अप्रैल 9 -- नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई अब गुरुवार 23 अप्रैल को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट से जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने कहा सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने पर वह उक्त मुकदमे में बहस नहीं कर सकते हैं। जिस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पेश किये जाने को कहा। इसके बाद इस मामले की सुनवाई आठ अप्रैल को करने का आदेश दिया। जामा मस्जिद इंतजामिया के अधिवक्ताओं ने आदेश कोर्ट में पेश नहीं किया। उनके अधिवक्ता ने ताखीर की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया। मामला न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमन तिवारी की अदालत में चल रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद इंतजामिया की ओर अधिवक्ताओं ने फिर से कहा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने पर वह उक्त मुकदमे ...