प्रयागराज, फरवरी 5 -- इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई के लिए आरोपी को पुलिस के कागजात दिया जाना अनिवार्य है। यह कहते हुए कोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई का मूल तत्व है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 230 का पालन किए बिना की गई कार्यवाही निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई के सिद्धांत के विरुद्ध है। इटावा के जविजेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि बीएनएसएस की धारा 230 का अनुपालन अनिवार्य है। इसके उल्लंघन में किया गया कोई भी ट्रायल कानूनन टिकाऊ नहीं हो सकता। याची के खिलाफ भारतीय न्याय स...