नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। यह भी पढ़ें- पूर्व IAS अफसरों के प्लान पर फिरा पानी, EC पहुंच ही नहीं पाए! CEC के खिलाफ महाभियोग नोटिस में लगाए 6 बड़े आरोप क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान कथिति तौर पर कानून और संवैधानिक प्रावधानों अनदेखी कर फैसले लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले में नोटिस जारी करते हुए साफ किया है कि 'फैसले जो कानून के मुताबिक नहीं पाए जाएंगे, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।' यह भी पढ़ें- किसने किया... SIR के बीच फॉर्म-6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- हमने नहीं दी मंजूरीनिर्वाचन आयोग के लिए नोटिस जारी देश के प्रधान न्यायाधीश (सीज...