नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर कानून की अनदेखी कर फैसले लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले में नोटिस जारी करते हुए साफ किया कि जो फैसले कानून के मुताबिक नहीं होंगे, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सीईसी कुमार को निलंबित या फैसला लेने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आदेश पारित करने से पहले, केंद्र, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों का जवाब मांगा जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि 'एक अनिवार्य कानून है और हम उम्मीद करते हैं कि वे (निर्वाचन आ...