नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) को उनके अधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई/कार्यवाही से छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 की धारा 16 को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया है। कानून की धारा 16 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद पर बने रहने और त्यागने के बाद भी जीवन भर कार्रवाई से छूट (इम्यूनिटी) दिया गया है। यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार से शशि थरूर की एक गुहार, लोकतंत्र का दे डाला हवाला; SIR पर क्या...