नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से कहा कि सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध (ग्रैप उपाय) लगाने के बजाय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या के वैकल्पिक समाधानों निकालने पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाने से दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सीएक्यूएम को आदेश दिया कि वह सर्दियों के मौसम में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाए, संभावित विकल्प तलाशे। इसके लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर योजना तैयार करें और तीन सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। पीठ ने कहा कि इस तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश प...