अल्मोड़ा, सितम्बर 24 -- अल्मोड़ा। भवन निर्माण कार्य में तीसरी मंजिल से गिरकर जान गंवाने वाले एक श्रमिक के परिजनों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आश्रितों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके तहत बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को दस लाख रुपये की मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। परिवादी के अधिवक्ता विनोद फुलारा ने बताया कि मामला निर्माण कार्य के दौरान श्रमिक की दुर्घटना में हुई मृत्यु और मुआवजे का है। परिवादी शारदा देवी का कहना था कि उनके पति रामनरेश निषाद कुशल मिस्त्री के रूप में 15000 रुपये प्रति माह पर कार्य करते थे। जून 2023 को एसएसजे अल्मोड़ा परिसर में तीसरी मंजिल से शटरिंग उतारते समय वह असंतुलित होकर नीचे गिर गए थे। बेस अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरे परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा...