जमशेदपुर, जुलाई 18 -- हाईकोर्ट ने झामुमो के नेता निर्मल महतो हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नरेंद्र सिंह दीक्षित उर्फ नरेंद्र पंडित की समय-पूर्व रिहाई (प्रीमैच्योर रिलीज) से संबंधित राज्य सजा समीक्षा बोर्ड के निर्णय को रद्द कर दिया है। अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार की 26 मई 2011 की समय-पूर्व रिहाई नीति के प्रावधानों के अनुसार मामले पर नए सिरे से विचार कर तीन महीने के भीतर निर्णय ले। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने नरेंद्र सिंह दीक्षित की याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। प्रार्थी ने 28 मार्च 2025 को राज्य सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी समय-पूर्व रिहाई की अर्जी खारिज कर दी गई थी। नरेंद्र सिंह दीक्षित हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोष सिद्ध है। उसने वास्तविक रूप से ल...