नई दिल्ली, जनवरी 13 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में शिकायतकर्ता को पूर्व-समन साक्ष्य पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर साक्ष्य पेश न किए जाने की स्थिति में यह अवसर बंद कर दिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत के समक्ष मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य पेश किया जाना था, लेकिन गवाह ने चिकित्सकीय कारणों का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला पूर्व-समन साक्ष्य के चरण में है और अब तक इस स्तर पर चार बार स्थगन मांगा जा चुका है। इससे पहले भी 24 दिसंबर 2025 को गवाह ने मेडिकल आधार पर स्थग...
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