नई दिल्ली, दिसम्बर 13 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। राजधानी में महिला कर्मचारियों को उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद नहीं रोका जाना चाहिए। इसे लेकर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी विभिन्न शाखाओं को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि महिलाओं को उनकी शिफ्ट के बाद केवल बेहद आवश्यक होने पर ही रोकना चाहिए। अगर किसी महिला से देर तक काम कराया जाता है तो उसे घर तक सुरक्षित छोड़ने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि महिला की सुरक्षा एवं सम्मान बेहद महत्वपूर्ण है। उनके विभाग की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर बेहतर माहौल मिले। कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि बिना आवश्यक कार्य के भी महिलाओं को दफ्तर में देर तक रोका जाता है। इसलिए विभाग को यह सुनिश्चित क...
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