भागलपुर, मई 16 -- भागलपुर। द इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर के सभागार में शुक्रवार को बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग (बिहार सरकार) से सूचीबद्ध सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स और सुपरवाइजर की बैठक हुई। बैठक में भवन उपविधि संशोधन 2026 से निहित ट्रस्ट एंड वेरिफाई प्रक्रिया के तहत थर्ड पार्टी के प्रावधान के अंतर्गत सिर्फ आर्किटेक्ट को ही लाइसेंस प्रदान कर नक्शा स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किए जाने के निर्णय को गलत बताया गया। इस निर्णय को विधि सम्मत तरीके से सुधारने की मांग रखी गई। कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों के इंजीनियर ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता ई. अरविंद कुमार ने की। इस दौरान भागलपुर के ई. पुष्पराज भूषण, शशांक चौधरी, अनुज कुमार, अजय कुमार ने भी संबोधित किया।

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