रांची, अक्टूबर 11 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब अटेंडेंट और वार्ड अटेंडेंट की नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रिम्स निदेशक को तीन सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि आठ मार्च 2019 को रिम्स में लैब अटेंडेंट और वार्ड अटेंडेंट पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। लेकिन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण प्रार्थियों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई। निदेशक की ओर से दाखिल शप...