नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- एनसीएलटी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने बताया निर्रथक नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को निरर्थक करार देते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और ओपी शुक्ला की पीठ ने इस याचिका का निस्तारण किया।
याचिका का निस्तारण पीठी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल को एनसीएलटी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अदालत ने कहा कि जब एनसीएलटी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, तब कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से जुड़ी यह याचिका स्वतः ही निष्प्रभावी हो गई है।
केंद्र सरकार की नियुक्ति केंद्...
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