लखनऊ, जुलाई 6 -- नियामक आयोग के जिस टैरिफ आदेश का हवाला देकर प्रदेश के 47 लाख उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा दिया गया है, वह केवल स्मार्ट मीटर के लिए है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि जिन 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ा है, उनमें से 50 प्रतिशत ही स्मार्ट मीटर हैं।

कंज्यूमर राइट रूल के प्रावधान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियामक आयोग के आदेश में कंज्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 5ए और 5बी का हवाला दिया गया है। इसके दायरे में केवल स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता ही आते हैं। प्रदेश में अभी तक केवल 90 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगे हैं जबकि लगभग तीन करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके यहां स्मार्ट मीटर अभी नहीं लगे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर निश्चित तौर पर वर्तमान में वैधानिक विद्युत वितरण ...