नियमों की अनदेखी कर देशभर के उन सभी रिहायशी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश, जिनका हो रहा है वाणिज्यिक इस्तेमाल
नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश में देशभर के नगर निगमों/निकायों को उन सभी रिहायशी संत्तियों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है, नियमों की अनदेखर कर जिनका इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि कहीं भी कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उस संपत्ति को तत्काल सील कर दिया जाए।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने इसके साथ ही, स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों को किसी खास इस्तेमाल- चाहे रिहायशी हो या कमर्शियल- के लिए स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा नियमों की अनदेखी कर रिहायशी संपत्तियों में चल रहे वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई क...
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