चंदौली, जून 11 -- चंदौली। प्रभारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने जिले के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीटनाशकों की बिक्री के संबंध में नए निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार विक्रेताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। चेताया कि यदि किसी विक्रेता की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपंजीकृत, खतरनाक कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों या अन्य कृषि रक्षा रसायनों की अवैध बिक्री करते हुए पाया गया तो उसपर कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 की संबंधित धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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