रांची, अगस्त 4 -- रांची। राज्य सरकार की ओर से लागू झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में किया गया। अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी। यह जनहित से जुड़ी याचिका यंग लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। याचिका में नई नियमावली के तहत लॉ ऑफिसरों के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 के कुछ प्रावधान कानून के अनुरूप नहीं हैं। यह भी पढ़ें- झारखंड लॉ अफसर नियमावली को चुनौती इसलिए, नियमावली और इसके आधार पर जारी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई है। एसोसिएशन के महासचिव वेंकटेश कुमार ने इस संबं...