मेरठ, अगस्त 12 -- मेरठ। मेरठ के लिसाड़ी गेट में चर्चित और सनसनीखेज निदा हत्याकांड में आरोपी बनाई गई रिमशा की गिरफ्तारी और रिमांड को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। 24 घंटे में महिला को छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने लिसाड़ी गेट थाने की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष भी निकाला है। हाईकोर्ट में दाखिल हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सात अगस्त को आदेश पारित किया। याचिका में महिला ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। बता दें कि लिसाड़ी गेट के अहमदनगर निवासी एम्पायर टेलर के मालिक शाहवेज की पत्नी निदा की घर के अंदर ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुल...